स्वर्णिम भारत न्यूज़ संवाददाता, शिमला। शिमला जिला के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है। शिक्षक के खिलाफ नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने और अश्लील वीडियो दिखाने का आरोप है। थाना ढली में इस बारे में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया हैं।
पीड़िता की मां ने दर्ज करवाई शिकायत
पीड़िता की मां ने शिमला के ढली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है कि उनकी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है। बीते दो मई को स्कूल से आने के बाद बेटी ने बताया कि जब स्कूल का कला अध्यापक यानि ड्राइंग मास्टर शाम 4 बजे के बाद अतिरिक्त कक्षा ले रहा था, तो वह कक्षा में बैठी उनकी बेटी को अकेले में ले गया। आरोपी शिक्षक ने अपना फोन निकाला और किसी युवती का अश्लील वीडियो दिखाया तथा गलत इरादे से उसकी बेटी को भी छुआ।
आरोपित शिक्षक पर पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित छात्रा की मां ने आरोपित शिक्षक के विरुद्ध शिकायत दी है। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शिकायत के आधार पर आरोपित शिक्षक के विरुद्ध छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष शनिवार को पीड़िता का 164 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज होगा।
इसके बाद आरोपित को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उधर, पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होने के बाद शिक्षा विभाग भी आरोपित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गया है और आरोपित पर निलंबित की गाज गिरना तय है।
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